भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है।
बैंकों को सलाह दी गई है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना बंद करें।
2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है।
नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेगे।
दो हजार रुपये के नोट बैंक खातों में जमा कराए जा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में एक्सचेंज कराया जा सकेगा।
एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये मूल्य के नोट बदले जा सकेंगे।
नोटों का बदलाव की प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को समाप्त होगी।
2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा।
आरबीआई को उम्मीद है कि 4 महीने का समय बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए पर्याप्त होगा और चल रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर तक बैंकों में वापस आ जाएंगे।